पैसा कानून जनजाति समाज की संस्कृति एवं रूणिगत परंपराओं के सरक्षण का अधिकार
पेसा कानून जनजाति समाज की संस्कृति एवं रूढ़िगत परंपराओं के संरक्षण का अधिकार
धार -जिला ब्यूरो
ग्राम पंचायत:- ढुकणी-सालखेड़ा
ब्लॉक निसरपुर!
मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 के मध्यप्रदेश जनजातीय समाज के हक अधिकारों को संरक्षित रखने के लिए लागू किया गया है। पेसा कानून के बारे में विस्तार से समझाते हुए, पेसा कानून जनजाति समाज की संस्कृति एवं रूढ़िगत परंपराओं के संरक्षण का अधिकार देता है।
पेसा नियमों के बदौलत जनजातीय समुदाय अपने जल-जंगल जमीन, का पूरा अधिकार मिल गया है। ग्राम सभा अब स्थानीय सामाजिक सामाजिक, शिक्षार्थी संस्थान, छात्रावास, आंगनवाड़ी, अस्पताल आदि की निगरानी करती है। गांव मैं वनोपज का प्रबंध ग्राम सभा को सौंपा गया है। इसके संग्रह और बिक्री का भाव हक जनजातीय लोगो को हैं। और इसका भाव ग्राम सभा तय करती है। खनिज, पट्टों को मंजूरी देने या नहीं देने का फैसला अब ग्राम सभा करती है।
ग्राम सभा को उसकी सीमा क्षेत्र के जल संसाधनों के बारे मैं फैसला लेने का अधिकार होता है। जो सभी स्तर की पंचायत के लिए जरूरी है।
ग्राम-सभा मत्स्यपालन का नियंत्रण व नियमन करने के लिए भी सक्षम है।
स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और मातृभाषाओं का संरक्ष और संवर्धन भी ग्राम सभा की जिम्मेदारी है।
पेसा मोबिलाइजर श्री राहुल हरि जी चौहान, ने बताया छोटे-मोटे विवादों का निपटारा ग्राम सभा शांति एवं विवाद निवारण समिति द्वारा किया जायेगा सरकारी योजनाओं मैं भी ग्राम सभा की अहमियत है। झगड़ा-विवाद का निपटारा ग्राम सभा द्वारा किया जायेगा ग्राम सभा को थाने मैं दी गई FIR की सुविधा देना जरूरी है, ताकि विवादों का न्यायिक समाधान हो सके इससे जनजातियों को न्याय और देश के लोकतन्त्र को और मजबूती मिलेगी।
मध्यप्रदेश को सशक्त और सुंदर बनाने के लिए ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है।
जनजातीय इलाके की ग्राम सभाओं को अपने गांव का पैसा गांव के विकास प्राथमिकताओं के अनुसार खर्ज करने का पूरा हक मिल गया है।
ग्राम सभा मैं उपस्थित सरपंच रमेश जी बघेल, मंत्री सुरेश दामके सरजी, सादूराम फूलमाली सरजी, कन्हैया हरि चौहान। एवम् सभी ग्रामीण जन उपस्थित थे।